सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान सभा से 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को असंवैधानिक करार देते हुए विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया. इस फैसले के बाद भाजपा के सदस्य खुशी से झूम उठे और महाविकास अघाड़ी सरकार ने सतर्क प्रतिक्रिया व्यक्त की.
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